Iklan Atas Posting

स्थाई मूलनिवासी कैसे बनाये ?


 Madhya pradesh domicile certificate | Mul nivasi praman patra| डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश |  Domicile certificate mp | mp domicile certificate | Mul niwasi praman patra mp | Mool niwas praman patra mp | Mulnivasi praman patra online apply mp | mp online mulnivasi praman patra | 


मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश Online

Mool Niwas Praman Patra in Hindi in MP: मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल प्रदेश के नागरिको को विभिन्न लोक सेवाय ऑनलाइन उपलब्ध है। eDistrict पोर्टल पर मध्यप्रदेश के  नागरिक स्वयं खुद से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर, मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। MP eDistrict पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के नागरिक समाधान एक दिन सेवाएं योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र डाउनलोड के साथ madhya pradesh sthai niwas praman patra एवं mulnivasi praman patra mp ई डिस्ट्रिक्ट mul nivasi praman patra सेवा पोर्टल पर कर्यान्वयित की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूल निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (mul nivasi praman patra) जारी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी पोर्टल E district पर जारी कर दी है। 

आज हम इस लेख में मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश Online apply कैसे करे के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप niwas praman patra mp kaise banaye, mulnivasi praman patra mp जानना चाहते हो तो इस लेख शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। 

इस लेख में mp domicile certificate के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है। 

  • एमपी E District पोर्टल सेवाएं 
  • MP eDistrict डिजिटल जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र  मध्यप्रदेश 
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 
  • सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें 
  • MP फ्री सिलाई मशीन प्रक्षिक्षण योजना 

Mulnivasi praman patra mp, यह एक दस्तावेज प्रमाण होता है ?

जो की यह प्रमाणित करता है की कोई व्यक्ति विशेष किस जगह से है तथा उसके निवासरत स्थान को दर्शाता है। इससे उस व्यक्ति के निवास स्थान को प्रमाणित किया जाता है। यह दस्तावेज विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, निवास प्रमाण सत्यापन,  स्कूल में छात्रवृति, राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का दावा करने या छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र (mool niwas praman patra mp) की आवश्यकता होती है। 

निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश का उद्देश्य 

MP online mulnivasi praman patra- मूल प्रमाण पत्र इसलिए प्रदान किया जाता है क्योकि बहुत से ऐसे लोग होते है जिनकी मूल स्थाई जगह के बारे में पता नहीं होता है और उन्हें सही योजनाओ का लाभ नहीं मिल पता। तथा सरकार की जनगणना तथा वोटर आईडी में उल्लेख न होने से देश की योजनाओ का क्रियान्वयन करने में भी समस्या होती होती है। इसी उद्देश्य से लोगो को मूल जगह रहने का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

 स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता 

  • आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का स्थाई मूल निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आबंटित अधिकारी हो 
  • केंद्र शासन का, मध्यप्रदेश की सीमा में, 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो 
  • आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो 
  • मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हों तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हों ( मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागु नहीं होगा)
  • आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो 
  • आवेदक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो आवेदक राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो 
  • भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षो तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र (mulnivasi praman patra mp) जारी किया जाये । इसको पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाये । 

Mulnivasi Praman Patra MP शुल्क 

  • गरीबी रेखा से नीचे (शुल्क – 0 रु.) यह सेवा सभी वर्गों के लिए निशुल्क है 
  • अनु. जाति/अनु. जन जाति/पिछड़ा वर्ग (शुल्क – 10 रु.) 
  • सामान्य वर्ग (शुल्क – 20 रु.) 

MP eDistrict डिजिटल जाति प्रमाण पत्र | Apply Online 

Mp domicile certificate form download pdf |  स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र download mp |  Domicile certificate mp in hindi  | Mul niwasi praman patra mp 

मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज MP 

  • आवेदक स्वयं की शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 
  • हितग्राही का समग्र आईडी क्रमांक। 
  • पासपोर्ट फोटो। 
  • आधार नंबर  

 मूल निवासी प्रमाण हेतु आवेदन पत्र मध्यप्रदेश के लिए आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, (mpedistrict.gov.in) ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। 

इसके बाद “ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं (स्वयं)” के कॉलम में जाए। 

मूल निवासी प्रमाण पत्र (mulnivasi praman patra mp)प्रदाय करना तथा आवश्यक दस्तावेज़ का नया पेज खुलेगा। 

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी के कॉलम में जाये। आवेदन आप लोक सेवा केंद्र पर जा कर या स्वयं ऑनलाइन कर सकते है।

 FAQ प्रश्न: डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र क्या है? 

यह पूर्ण रूप से डिजिटल प्रमाण पत्र होता है, इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऑनलाइन जिला तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा वेरीफाई होता है। 

प्रश्न: डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र का लाभ क्या है? 

इस प्रमाण में एक यूनिक आईडी नंबर होता है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र को कभी भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। एवं ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

    



0 Response to "स्थाई मूलनिवासी कैसे बनाये ?"

Post a Comment

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads